वाराणसी। उप कृषि निदेशक एके सिंह ने बताया कि सोलर पम्प के द्वितीय वरण चयन हेतु जनपद के कृषको को बताया है कि कृषि विभाग के पोर्टल के वेबसाइट www.upagriculture. com पर पंजीकरण होना अनिवार्य हैं। कृषकों की बुकिंग जनपद के लक्ष्य की सीमा से 110 प्रतिशत तक पहले आओ पहले पाओ के सिद्धान्त पर की जायेगी।
उन्होंने बताया कि सोलर पम्प का ऑनलाइन बुकिंग हेतु 21 जनवरी को प्रातः 11:00 बजे से लक्ष्य समाप्त होने तक विभागीय वेबसाइट www.upagriculture.com पर “अनुदान पर सोलर पंप हेतु बुकिंग करें” लिंक पर क्लिक कर ऑनलाइन बुकिंग की जायेगी। आनलाइन टोकन जनरेट करने के उपरान्त टोकन मनी के रूप में रू0 5000.00 आनलाईन जमा करना होगा। कृषकों को चालान के माध्यम से अवशेष कृषक अंश की धनराशि एक सप्ताह के अन्दर इंडियन बैंक के किसी भी शाखा में जमा करना होगा, अन्यथा कृषक का चयन स्वतः निरस्त हो जायेगा तथा टोकन मनी की धनराशि जब्त तक कर ली जाएगी। 3 एच०पी०ए०सी०/डी०सी० एवं 5 एच०पी०ए०सी० हेतु 6 इंच तथा 7.5 एवं
10 एच०पी०ए०सी० पम्प हेतु 08 इंब की बोरिंग होना अनिवार्य है। बोरिंग कृषक की स्वयं की होगी एवं सत्यापन के समय उपर्युक्त बोरिंग न पाये जाने पर टोकन मनी की धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा आवेदन निरस्त हो जायेगा। 3 एच०पी०ए० सी०/डी०सी० के लिए 150 फिट गहराई, 5 एच०पी०ए०सी० के लिए 200 फिट गहराई तथा 7.5 एच०पी०ए०सी० तथा 10 ए40पी०ए०सी० के लिए 300 फिट गहराई के सोलर पम्प उपयुक्त होते है। कृषक भाईयों से अनुरोध है कि अधिक से अधिक टोकन प्राप्त कर योजना का लाभ उठाये।
उन्होंने बताया कि सोलर पंप 3 एचपीएसी समरसेबल का निर्धारित मूल्य 193460/- राज्य सरकार का अनुदान 58038/- केंद्र सरकार द्वारा अनुदान 58038/- कुल अनुदान 116076/- जबकि कृषक अंश टोकन मनी 5000/- व अवशेष कृषक अंश 72384/-, सोलर पंप 3 एचपीडीसी समरसेबल का निर्धारित मूल्य 194516/- राज्य सरकार का अनुदान 58355/- केंद्र सरकार द्वारा अनुदान 58355/- कुल अनुदान 116710/- जबकि कृषक अंश टोकन मनी 5000/- व अवशेष कृषक अंश 72806/-, सोलर पंप 5 एचपीएसी समरसेबल का निर्धारित मूल्य 273137/- राज्य सरकार का अनुदान 81941/- केंद्र सरकार द्वारा अनुदान 81941/- कुल अनुदान 163882/- जबकि कृषक अंश टोकन मनी 5000/- व अवशेष कृषक अंश 104255/-, सोलर पंप 7.5 एचपीएसी समरसेबल का निर्धारित मूल्य 372126/- राज्य सरकार का अनुदान 111638/- केंद्र सरकार द्वारा अनुदान 111638/- कुल अनुदान 223275/- जबकि कृषक अंश टोकन मनी 5000/- व अवशेष कृषक अंश 143850/- तथा सोलर पंप 10 एचपीएसी समरसेबल का निर्धारित मूल्य 464304/- राज्य सरकार का अनुदान 111638/- केंद्र सरकार द्वारा अनुदान 111638/- कुल अनुदान 223276/- जबकि कृषक अंश टोकन मनी 5000/- व अवशेष कृषक अंश 236028/- हैं।