आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को भारत सरकार के सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस से पेंशन वितरण की मंजूरी

मुंबई: आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को भारत सरकार के सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस (सीपीएओ) द्वारा अपनी ओर से पेंशन वितरित करने के लिए अधिकृत किया गया है।अब बैंक केंद्रीय सरकार के पेंशनभोगियों को पेंशन दे सकेगा, जिसमें अखिल भारतीय सेवा अधिकारी, पूर्व सांसद, सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, पूर्व राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति और सिविल मंत्रालयों व विभागों (रेलवे, डाक, टेलीकॉम और रक्षा को छोड़कर) के अधिकारी शामिल हैं। पेंशनभोगी अब अपनी पेंशन सीधे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के सेविंग अकाउंट में प्राप्त कर सकेंगेसीपीएओ (भारत सरकार) और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बीच तकनीकी रूप से एकीकरण पूरा हो चुका है और अब बैंक पेंशन वितरण के लिए पूरी तरह तैयार है।पेंशनभोगी अपने जीवनसाथी के साथ संयुक्त रूप से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में सेविंग अकाउंट भी खोल सकते हैं, जिससे मुख्य पेंशनभोगी के निधन के बाद जीवनसाथी को उसी खाते में पारिवारिक पेंशन मिलती रहेगी।

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