सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) ने #SEBIvsSCAM नामक एक राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य निवेशकों को वित्तीय संबंधित ठगी के विभिन्न तरीकों और उनसे बचने के उपायों की जानकारी देना है। यह पहल सेबी द्वारा खुदरा निवेशकों को ठगों से सुरक्षित रखने के प्रयास को दर्शाती है। इस अभियान के तहत, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) ने सेबी के मार्गदर्शन में एक व्यापक निवेशक सुरक्षा मुहिम शुरू की है।
यह अभियान ऐसे समय में शुरू हुआ है, जब वित्त संबंधी डिजिटल फ्रॉड्स तेजी से बढ़ रहे हैं। अब ठग पहले से कहीं ज्यादा चालाक और भ्रामक तरीकों का इस्तेमाल करके निवेशकों को निशाना बना रहे हैं। फर्जी ट्रेडिंग ऐप्स और डीपफेक वीडियो से लेकर बिना पंजीकरण वाले निवेश सलाहकारों और सोशल मीडिया पर भ्रामक स्टॉक टिप्स तक, ठग तकनीक का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और निवेशकों के भरोसे को गहरी चोट पहुँचा रहे हैं। कई लोग ऐसी योजनाओं के झाँसे में आ जाते हैं, जो गारंटीड या असामान्य रूप से ऊँचा रिटर्न देने का दावा करती हैं। इनमें ‘पंप एंड डंप’ रणनीति, डब्बा ट्रेडिंग, फर्जी विदेशी पोर्टफोलियो निवेश जैसे घोटाले शामिल हैं, जिनसे उन्हें भारी वित्तीय नुकसान उठाना पड़ता है।
#SEBIvsSCAM का उद्देश्य लोगों में जागरूकता बढ़ाना, सुरक्षित निवेश की आदतों को प्रोत्साहित करना और निवेशकों को सूझ-बूझ से निर्णय लेने में सक्षम बनाना है। आम धोखाधड़ी के तरीकों को उजागर कर और जरूरी मार्गदर्शन देकर यह अभियान निवेशकों को सतर्क रहने, स्रोतों की सत्यता जाँचने और संदिग्ध गतिविधियों की रिपोर्ट करने में मदद करता है। इसका उद्देश्य निवेश की दुनिया को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाना है।
ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करने के लिए एनएसई, सेबी के मार्गदर्शन में टीवी, रेडियो, अखबार, डिजिटल और सोशल मीडिया जैसे अलग-अलग माध्यमों का इस्तेमाल करेगा। इसके साथ ही, इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम्स के जरिए भी यह जानकारी दी जाएगी, जो फिज़िकल, डिजिटल और हाइब्रिड तरीकों से होते हैं। यह मल्टी-चैनल तरीका इसलिए अपनाया गया है, ताकि शहरों और गाँवों दोनों के निवेशकों तक, उनकी भाषा और पसंद के अनुसार, सरल और असरदार अंदाज़ में सही जानकारी पहुँच सके।
निवेशकों को सलाह: सतर्क रहें, सुरक्षित रहें
• शेयर बाज़ार में निश्चित या गारंटीड रिटर्न का वादा करने वाली बातों में न आएँ। ऐसे वादे अवैध और भ्रामक होते हैं।
• अनजान नंबरों से आए अनचाहे संदेशों से बचें। जानकारी की पुष्टि सिर्फ सेबी, एनएसई या संबंधित कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर ही करें।
• अवैध ऐप न डाउनलोड करें और न ही निवेश सलाह देने वाले अनजान चैट ग्रुप्स से जुड़ें।
• केवल सेबी-पंजीकृत बिचौलियों या रिसर्च एनालिस्ट से ही जुड़ें। उनकी प्रमाणिकता की जाँच करने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें:https://www.sebi.gov.in/sebiweb/other/OtherAction.do?doRecognised=yes
• ट्रेडिंग ऐप सिर्फ सेबी-पंजीकृत ट्रेडिंग मेंबर्स के जरिए सिर्फ ऑफिशियल ऐप स्टोर्स से ही डाउनलोड करें। ऐप की जाँच करने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें:https://www.nseindia.com/trade/members-compliance/list-of-mobile-applications
• फंड ट्रांसफर करते समय सिर्फ अपने स्टॉकब्रोकर के रजिस्टर्ड क्लाइंट बैंक अकाउंट में ही पैसा भेजें। खाता विवरण की पुष्टि करें:https://enit.nseindia.com/MemDirWeb/form/tradingMemberLocator_beta.jsp
• 1 अक्टूबर, 2025 से निवेशक सेबी-पंजीकृत बिचौलियों को एक मानकीकृत यूपीआई हैंडल फॉर्मेट (जैसेabc.brk@validbank) के जरिए भुगतान कर सकेंगे।
• किसी भी साइबर धोखाधड़ी की रिपोर्ट करें: www.cybercrime.gov.inया साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 पर कॉल करें। निवेशक सहायता के लिए एनएसई से संपर्क करें: 1800 266 0050
यह संदेश सेबी के तत्वावधान में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी किया गया है।