आच्छादित लाभार्थियों में 01जनवरी से 31 दिसम्बर तक खाद्यान्न पूर्णतया निःशुल्क वितरित होगा

उचित दर दुकानों पर रेट बोर्ड पर खाद्यान्न के वितरण मूल्य/दर के स्थान पर “शून्य अथवा निःशुल्क” अंकित करे

वाराणसी। भारत सरकार के निर्णय के अनुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम योजनान्तर्गत आच्छादित लाभार्थियों में 01 जनवरी से 31 दिसम्बर, 2023 तक जो भी खाद्यान्न वितरित होगा, वह पूर्णतया निःशुल्क रहेगा। इसका सम्पूर्ण व्यय भार भारत सरकार द्वारा वहन किया जायेगा। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम योजनान्तर्गत अन्त्योदय कार्डधारकों को 35 किग्रा० खाद्यान्न (14 किग्रा० गेहूं व 21 किग्रा० चावल) प्रति कार्ड प्रति माह की मात्रानुसार तथा पत्र गृहस्थी कार्डधारकों को उनसे सम्बद्ध यूनिटों पर 05 किग्रा० खाद्यान्न (02 किग्रा० गेहूं व 03 किग्रा० चावल) प्रति यूनिट प्रति माह की मात्रानुसार वितरण कराया जा रहा था। जो कि उक्तावधि में पूर्णतया निःशुल्क रहेगा।
उपरोक्त जानकारी देते हुए जिला पूर्ति अधिकारी उमेश कुमार मिश्र ने उचित दर दुकानों पर जिलाधिकारी द्वारा नामित किये समस्त जिला स्तरीय अधिकारी, नोडल अधिकारी तथा पर्यवेक्षणीय अधिकारीगण को अवगत कराया है कि उपर्युक्त वितरण अवधि में अपने से सम्बद्ध उचित दर की दुकान पर उपस्थित हो कर निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण नियमानुसार कराये तथा दुकानों पर रेट बोर्ड पर खाद्यान्न के वितरण मूल्य/दर के स्थान पर “शून्य अथवा निःशुल्क” अंकित कराने के साथ ही दुकान के अन्दर व बाहर कम से कम तीन स्थानों पर यह भी अंकित कराये कि “01 जनवरी से 31 दिसम्बर तक समस्त खाद्यान्न (गेहॅू/चावल) का निःशुल्क वितरण होगा। ताकि लाभार्थियों में इस सम्बन्ध में व्यापक जागरूकता रहें।

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